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उत्तराखंड SI भर्ती पर भ्रामक खबर फैलाने के आरोप में मुकदमा दर्ज

Case filed for spreading misleading news on Uttarakhand SI recruitment

 

देहरादून ( रजनीश प्रताप सिंह तेज ) : देहरादून कोतवाली नगर में आज एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा अध्यादेश 2023 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

आरोपी ने फेसबुक पर एक पोस्ट डालकर पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर भ्रामक सूचना फैलाई थी।

पुलिस के अनुसार, आरोपी फेसबुक यूजर Bittu Verma ने अपनी पोस्ट में दावा किया था कि पर्वतीय क्षेत्रों के अभ्यर्थियों को हाइट के आधार पर भर्ती से बाहर किया जा रहा है, जबकि वे मानक के दायरे में हैं।

इस पोस्ट से अभ्यर्थियों में भ्रम फैलाने और परीक्षा प्रणाली पर अविश्वास पैदा करने का प्रयास किया गया।

साइबर क्राइम सेल के प्रभारी निरीक्षक गिरीश चंद शर्मा की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस का कहना है कि इस तरह की फर्जी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

थाना कोतवाली नगर पर अज्ञात फेसबुक धारक Bittu Verma के विरूद्ध उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षा ( भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय ) अध्यादेश 2023 की धारा 11(2) के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया ।

उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा अध्यादेश 2023

यह अध्यादेश राज्य में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल और अन्य अनुचित साधनों को रोकने के लिए बनाया गया है।

अध्यादेश के तहत ऐसी गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान है।

 

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