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बिना अनुमति सड़क काटने पर देहरादून में “रिलायंस जिओ” की कंपनी के खिलाफ मुकदमा

Case against "Reliance Jio" company in Dehradun for cutting road without permission

देहरादून ( रजनीश प्रताप सिंह तेज ) : District Magistrate Dehradun का पद संभालने के बाद से ही IAS Savin Bansal लगातार एक्शन मोड में हैं

प्रशासनिक मामलों में वह अनियमितता पाए जाने पर लगातार संबंधित व्यक्ति अथवा संस्था के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं

ताजा मामला देहरादून में बिना अनुमति सड़क काटने का है

जिसका संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने अब मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं

देहरादून में एक बार फिर प्रशासन की सख्त कार्रवाई देखने को मिली है।

जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर बिना अनुमति सड़क काटने के मामले में रिलायंस जियो Reliance Jio की एक ठेकेदार कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

शहीद मेजर सूर्यप्रताप सिंह (कैनाल रोड़) मोटर मार्ग पर एस.के. गुप्ता एंड कंपनी ने बिना किसी अनुमति के सड़क में कटिंग कर दी थी,

जिससे सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा।

इस मामले का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए

और सहायक अभियंता सप्तम, प्रांतीय खंड, लोनिवि, देहरादून द्वारा थाना राजपुर रोड में मुकदमा दर्ज कराया गया।

Section 173 of Bhartiya Nyaya Sanhita भारतीय न्याय संहिता की धारा 173 के तहत यह मुकदमा दर्ज किया गया है

डीएम सविन बंसल ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य के लिए सड़क खोदने से पहले संबंधित समिति से अनुमति लेना अनिवार्य है।

यह कार्रवाई उन सभी लोगों के लिए एक उदाहरण है जो बिना अनुमति के सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं।

 

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