वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 1 रुपये जुर्माना,न देने पर 3 महीने की जेल

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नई दिल्ली : देश के जाने-माने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण पर
न्यायालय की अवमानना मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 1 रुपये का जुर्माना लगाया है।
कोर्ट ने प्रशांत भूषण को 15 सितम्बर तक जुर्माना अदा करने को कहा है।
कोर्ट ने कहा कि यदि प्रशांत भूषण जुर्माना अदा नही करते
तो उन्हें 3 महीने की जेल और 3 साल के लिए उनकी वकालत पर रोक लग जायेगी।
जस्टिस अरुण मिश्र की तीन सदस्य पीठ ने यह निर्णय सुनाते हुए कहा कि
बोलने की स्वतंत्रता पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता है,
लेकिन दूसरों के अधिकारों का सम्मान करने की आवश्यकता है।
क्या है प्रशांत भूषण का अवमानना मामला :—
वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया के
खिलाफ दो अलग-अलग ट्वीट किये थे।
इन ट्वीट का स्वतः संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ़ कोर्ट का केस चलाया था।
एक ट्वीट में उन्होंने पिछले 4 चीफ जस्टिस पर लोकतंत्र को तबाह करने में भूमिका निभाने का आरोप लगाया था।
दूसरे ट्वीट में उन्होंने बाइक पर बैठे मौजूदा चीफ जस्टिस की तस्वीर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
क्या हुआ कोर्ट में सुनवायी के दौरान :—
सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को माफी मांगने के लिए समय दिया था,
लेकिन उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया था।
अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने भी अदालत से भूषण को
आगे से ऐसा नहीं करने की चेतावनी देते हुए माफ करने का आग्रह किया था।
तब पीठ ने भूषण को अपना बयान वापस लेने पर विचार करने के लिए आधे घंटे का वक्त भी दिया था।
वेणुगोपाल ने भी भूषण से अपने सभी बयान वापस लेने और खेद जताने को कहा था।
लेकिन भूषण ने ऐसा करने से मना कर दिया था।