उत्तराखंड की धामी कैबिनेट के 6 बड़े फैसले
6 major decisions of the Dhami cabinet of Uttarakhand

देहरादून,11 फरवरी 2026 : उत्तराखंड के Chief Minister Pushkar Singh Dhami द्वारा आज कैबिनेट की बैठक आयोजित की गयी
जिसमें राज्य के विकास से जुड़े कईं महत्वपूर्ण निर्णय लिए गये
माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में लिए गए ये निर्णय न केवल राज्य की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करेंगे,
बल्कि समाज के अंतिम छोर पर खड़े श्रमिकों और चिकित्सा कर्मियों के जीवन में भी खुशहाली लाएंगे
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े कई ऐतिहासिक निर्णयों पर मुहर लगी है।
मंत्रिमंडल ने पुलिस, वन विभाग, स्वास्थ्य और उद्योग जगत के लिए महत्वपूर्ण प्रावधानों को मंजूरी दी है।
1. Drug Free Uttarakhand : Anti Narcotics Task Force का अपना ‘स्वतंत्र ढांचा’
नशा मुक्त उत्तराखंड के संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए सरकार ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) के लिए अलग से स्थायी ढांचे को मंजूरी दे दी है।
वर्ष 2022 में गठित इस फोर्स में अब तक केवल प्रतिनियुक्ति पर कर्मी तैनात थे,
लेकिन अब 22 नए पदों का सृजन किया गया है।
पदों का विवरण: 1 पुलिस उपाधीक्षक, 2 ड्रग निरीक्षक, 1 निरीक्षक, 2 उपनिरीक्षक, 4 मुख्य आरक्षी, 8 आरक्षी और 2 आरक्षी चालक।
इससे नशे के सौदागरों पर नकेल कसने में फोर्स को मजबूती मिलेगी।
2. वन विभाग के दैनिक श्रमिकों को ‘न्यूनतम वेतन’ का तोहफा
मंत्रिमंडल ने वन विभाग और वन विकास निगम में कार्यरत दैनिक श्रमिकों को बड़ी राहत दी है।
मंत्रिमंडलीय उप-समिति की संस्तुति पर 589 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को अब न्यूनतम 18 हजार रुपये वेतन दिया जाएगा।
विभाग में कार्यरत कुल 893 श्रमिकों में से 304 को पहले से ही यह लाभ मिल रहा था, अब शेष सभी इसके दायरे में आएंगे।
3. ईएसआई (ESI) चिकित्सा सेवा में ऐतिहासिक विस्तार
श्रमिकों को बेहतर इलाज देने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल ने “उत्तराखण्ड कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवा नियमावली, 2026” को प्रख्यापित किया है।
ईएसआई के ढांचे को व्यापक रूप देते हुए पदों की संख्या 14 से बढ़ाकर 94 कर दी गई है।
इसमें 76 चिकित्सा अधिकारी, 11 सहायक निदेशक, 6 संयुक्त निदेशक और 1 अपर निदेशक का पद शामिल है।
4. ‘मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना’ का विस्तार
स्थानीय उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र की तर्ज पर राज्य सरकार ने भी मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना की अवधि को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है।
कैबिनेट ने यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में केंद्र सरकार द्वारा अवधि बढ़ाए जाने पर राज्य में भी यह स्वतः विस्तारित मानी जाएगी।
5. Jail Reform : ‘Habitual Offender’ की परिभाषा में संशोधन
माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड कारागार और सुधारात्मक सेवाएं (संशोधन) अधिनियम, 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी है।
इसके तहत अब “आदतन अपराधी (Habitual offenders)” शब्द को कानूनी रूप से परिभाषित किया जाएगा।
इस संशोधन विधेयक को आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा।
6. बोनस संदाय (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2020 वापस लेने का निर्णय
कोविड-19 के दौरान उद्योगों को राहत देने के लिए लाए गए बोनस संशोधन विधेयक को सरकार ने वापस लेने का निर्णय लिया है।
केंद्र सरकार द्वारा इस पर असहमति जताने और वर्तमान में महामारी जैसी स्थितियां न होने के कारण, सरकार ने बोनस भुगतान के पुराने नियमों को ही यथावत रखने का फैसला किया है।





