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देहरादून डीएम ने 15 दिन के लिये सस्पेंड की “शराब की दूकान”

Dehradun DM suspends "liquor shop" for 15 days

देहरादून ( रजनीश प्रताप सिंह तेज ) : देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने अनियमितताओं की शिकायत पर एक शराब की दूकान को 15 दिन के लिए निलंबित किया है

स्थानीय निवासियों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए डीएम ने राजपुर रोड बहल चौक स्थित ओपल लॉज बिल्डिंग में स्थित शराब की दुकान को 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया।

महिलाओं और बुजुर्गों ने जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान खुले में शराब पिलाए जाने और अवैध बार संचालन की शिकायत की थी।

अवैध गतिविधियों की जांच और कार्रवाई

जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम सदर ने छापेमारी कर अवैध दुकानों को हटाया और ओपल लॉज के बेसमेंट में चल रहे अवैध शराब सेवन स्थल को बंद करवाया।

इस दौरान ₹500000 की चालानी कार्रवाई भी की गई।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में पाया गया कि बेसमेंट में अवैध रूप से बार का संचालन हो रहा था।

तो ये थी शिकायत

स्थानीय महिलाओं और अन्य निवासियों ने बताया कि मदिरा दुकान द्वारा परिसर तथा परिसर से बाहर रात्रि 12 बजे के बाद तक भी मदिरा बिक्री एवं शराब का सेवन कराया जाता है।

जो कि पिछले 03 वर्षों से स्थानीय महिलाओं, बच्चीयों एवं स्कूल जाने वाली छात्राओं के लिये एक निरन्तर समस्या बना हुआ है।

नियमों का उल्लंघन और दंडात्मक कार्रवाई

जांच में पाया गया कि ‘दी लीकर हब’ नामक विदेशी मदिरा की लाइसेंसधारक दुकान द्वारा निर्धारित समय से अधिक समय तक शराब बेची जा रही थी

और अवैध रूप से बेसमेंट में शराब सेवन की सुविधा दी जा रही थी।

इन नियम उल्लंघनों के कारण उत्तराखंड आबकारी मैन्युअल के तहत दुकान के अनुज्ञापी विमलेश कुमार के खिलाफ 15 दिन का अनुज्ञापन निलंबन लागू किया गया है।

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