कार्रवाई : “आयुष्मान योजना” के तहत उत्तराखंड के 3 हॉस्पिटल के एग्रीमेंट कैंसिल,सूचीबद्धता समाप्त

उत्तराखंड राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा कार्रवाई करते हुये आयुष्मान योजना के तहत अनुबंधित तीन हॉस्पिटल की सूचीबद्धता को समाप्त कर दिया गया है.
> पात्र लाभार्थी को उपचार न देने के आरोप
> देहरादून व बाजपुर के हॉस्पिटल पर कार्रवाई
> प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का मामला
>अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना का मामला
> एग्रीमेंट के सेक्शन 11(2) के तहत कार्रवाई
> 1 दिसंबर 2022 से login id डीएक्टिवेट होगी
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रजनीश प्रताप सिंह ‘तेज’
देहरादून : राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध तीन अस्पतालों को नोटिस जारी किया है।
यह कार्रवाई योजना के अनुबंध के अनुरूप अपेक्षित सक्रियता न हो पाने के कारण तथा पात्र लाभार्थियों को इन अस्पतालों द्वारा उपचार न दिए जाने को लेकर की गई है।
राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण प्रबंधन की ओर से जारी नोटिस में ओ.जी.एम.सी. हास्पिटल देहरादून, जी.डी. अमृतसर आई क्लीनिक, देहरादून और जी.डी.आई. हॉस्पिटल, बाजपुर शामिल हैं.
राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि सूचीबद्धता हेतु किए गए अनुबंध के सेक्शन 11(2) के अनुसार 1 माह का नोटिस प्रेषित किया जा रहा है.
नोटिस में लिखा गया है कि 25 अगस्त 2018 को जनपद स्तरीय इंपैनलमेंट समिति की संस्तुति के उपरांत राज्य हेल्थ एजेंसी के द्वारा दिनांक 25 अगस्त 2018 को योजना के अंतर्गत ऑनलाइन पंजीकृत किया गया.
प्रधान मंत्री जनआरोग्य योजना,अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के अंतर्गत अनुबंध हस्ताक्षरित करने के उपरांत योजना के अंतर्गत सूचीबद्धता प्रदान की गई थी.
एग्रीमेंट के सेक्शन 11(2) टर्मिनेशन के अनुसार इस विषय पर सम्यक विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि हॉस्पिटल तथा राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के मध्य हस्ताक्षरित अनुबंध 1 नवंबर 2022 से समाप्त किया जाता है और हॉस्पिटल की सूचीबद्धता निरस्त की जाती है.
1 दिसंबर 2022 को पोर्टल से चिकित्सालय की लॉगइन आईडी डीएक्टिवेट हो जाएगी.