Lalu Fodder Scam Case: चारा घोटाले के पांचवें मामले में लालू प्रसाद यादव दोषी करार,21 फरवरी को सुनाई जाएगी सजा

Lalu Fodder Scam Case
चारा घोटाले के पांचवें मामले में रांची की CBI कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया है जिसमे 24 लोग बरी हुये है
कोर्ट ने लालू यादव की सजा का ऐलान नहीं किया है. उन्हें 21 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी।
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Priyanka Pratap Singh
नई दिल्ली :Lalu Fodder Scam Case
क्या था चारा घोटाला
चारा घोटाला मामला जनवरी 1996 में पशुपालन विभाग में छापेमारी के बाद प्रकाश में आया था.
सीबीआई ने जून 1997 में लालू प्रसाद को आरोपी के रूप में नामित किया था.
एजेंसी ने लालू प्रसाद और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के खिलाफ भी आरोप तय किए थे.
सितंबर 2013 में निचली अदालत ने चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में लालू प्रसाद,जगन्नाथ मिश्रा और 45 अन्य को दोषी ठहराया और लालू प्रसाद को रांची जेल भेज भेजा गया.
Lalu Fodder Scam Case
आज पांचवें मामले में लालू प्रसाद यादव दोषी करार
अविभाजित बिहार के 950 करोड़ रुपये के चारा घोटाले से जुड़े पांचवें मामले में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और अध्यक्ष लालू यादव दोषी करार दिए गए हैं. रांची की सीबीआई कोर्ट ने डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ के ग़बन के मामले में उन्हें दोषी करार दिया है
जगदीश शर्मा और ध्रुव भगत सहित 35 लोगों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने लालू यादव के लिए सजा का ऐलान नहीं किया है. उन्हें और बचे हुए अन्य दोषियों को 21 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी.
इन दिनों लालू यादव जमानत पर जेल से बाहर हैं. अगर लालू यादव को भी तीन साल या उससे कम सजा मिलती है तो उन्हें कोर्ट से ही जमानत मिल जाएगी, नहीं तो उन्हें कस्टडी में लिया जाएगा.
लालू यादव समेत सभी आरोपियों के ख़िलाफ़ जाँच एजेन्सी ने 2001 में चार्जशीट दायर किया था और 2005 में चार्ज फ़्रेम किया गया था.चार मामलों में कोर्ट पहले ही लालू यादव की सजा का ऐलान कर चुका है.
चाईबासा कोषागार के दो अलग-अलग मामलों में लालू यादव को सात-सात साल की सजा हो चुकी है, जबकि दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में 5 साल और देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में चार-चार वर्ष की सजा सुनायी गई है.
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