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सरकारी संपत्ति पर चुनाव प्रचार के बोर्ड लगाने पर ऋषिकेश पुलिस ने दर्ज किए दो मुकदमे

* उत्तराखंड राज्य में लागू है आदर्श आचार संहिता,पुलिस-प्रशासन है सतर्क
* ऋषिकेश कोतवाली के श्यामपुर फाटक मां मनसा देवी फाटक के निकट मिले हैं मामले
* सरकारी संपत्ति पर लगे पाए गए चुनाव प्रचार संबंधी दो बोर्ड
* ऋषिकेश कोतवाली में पुलिस ने अलग-अलग दो पार्टियों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा
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रजनीश प्रताप सिंह ‘तेज़’

देहरादून :

सरकारी संपत्ति पर लगे मिले चुनाव प्रचार के बोर्ड

उत्तराखंड राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू है लेकिन बावजूद इसके कई राजनीतिक पार्टियां इसका उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रही है

ऐसे ही अलग-अलग दो मामलों में ऋषिकेश पुलिस ने कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है

कल पुलिस के द्वारा श्यामपुर फाटक से नीचे श्यामपुर खदरी रोड पर वार्ड नंबर 1 खदरी खड़क माफी सड़क पर सीमेंट के बने बिजली के खंभों पर चुनाव प्रचार संबंधी बोर्ड लगा पाया गया

इसी प्रकार का एक बोर्ड मंसा देवी फाटक के समीप श्यामपुर ऋषिकेश बायपास रोड से जंगलात विभाग चौकी को जाने वाली सड़क मार्ग पर स्थित सीमेंट के बने बिजली के खंबे पर लगा पाया गया

पुलिस ने कराई फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी

ऋषिकेश पुलिस ने कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत दो अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टियों के चुनाव प्रचार संबंधी बोर्ड लगे पाए हैं यह दोनों ही बोर्ड विद्युत विभाग के खंभों पर लगे पाए गए हैं

पुलिस का कहना है कि चुनाव प्रचार संबंधी बोर्ड लगा होना सरकारी संपत्ति में अनावश्यक हस्तक्षेप कर सरकारी संपत्ति का विरोध करना है

इस बारे में जब पुलिस ने बोर्ड लगाने वाले व्यक्तियों की जानकारी प्राप्त करनी चाही तो पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिल पाई पुलिस द्वारा मौके पर दोनों खंभों पर लगी चुनाव प्रचार सामग्री की फोटोग्राफी तथा वीडियोग्राफी कराई गई है

दो अलग-अलग मुकदमे हुए दर्ज

ऋषिकेश पुलिस ने चुनाव प्रचार प्रसार संबंधी बोर्ड लगाकर सरकारी संपत्ति में हस्तक्षेप कर उसका विरूपण करने पर उत्तराखंड लोक संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 2003 के तहत तथा आदर्श आचार संहिता के पालन एवं सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा के तहत मुकदमा अपराध संख्या 18/2022 और 19/2022 उत्तराखंड लोक संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 2003 की धारा 2/3 बनाम अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया है

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