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देहरादून : देहरादून के डीएम डॉ. आशीष श्रीवास्तव ने स्पष्ट किया है कि
कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम एवं प्रसार पर नियंत्रण के दृष्टिगत
लागू लाॅक डाउन की अवधि में कार्यालयों, कार्यशालाओं,कारखानों एवं प्रतिष्ठानों को
भारत सरकार की मानक संचालन प्रक्रिया एवं लाॅक डाउन उपायों के रूप में
सामाजिक दूरी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करवाने पर ही अनुमति प्रदान की गयी है।
इलेक्ट्रीशियन,प्लंबर,मैकेनिक आदि के लिये ये हैं दिशा-निर्देश :—
स्वःनियोजित व्यक्तियों द्वारा प्रदान की गई सेवाएं जैसे इलैक्ट्रीशियन,
कम्प्यूटर एवं सम्बन्धित उपकरणों की मरम्मत, प्लम्बर मोटर/बाईक मकैनिक,
बढई को निर्धारित समय प्रातः 07 बजे से 01 बजे तक केवल सम्बन्धित क्षेत्र
(लाॅक डाउन क्षेत्र भगत सिंह कालोनी, कारगी ग्रान्ट, मुस्लिम कालोनी,
आजाद कालोनी तथा झबरावाला, केशवपुरीबस्ती को छोड़कर)
में कार्य करने की अनुमति होगी
किन्तु इसके लिए पूर्व में सम्बन्धित क्षेत्र के थानाध्यक्ष/चौकी प्रभारी से
अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
इसके अतिरिक्त केन्द्र और राज्य सरकार की
निर्माणाधीन परियोजनाओं को स्वीकृति दी गयी है,
किन्तु इस कार्य में लगे श्रमिकों को निर्णाधीन क्षेत्र में ही रहना होगा
एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की अनुमति नही होगी