
Dehradun : क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने
सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम केस को लेकर फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है
अपना फैसला सुनाते हुए जज ने कहा कि हम सेशन कोर्ट में अपील लंबित रहने तक राहुल की दोष सिद्धि पर रोक लगा रहे हैं
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— Congress (@INCIndia) August 4, 2023
‘मोदी’ सरनेम को लेकर है अवमानना केस
राहुल गांधी के इस मामले की सुनवाई जस्टिस बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ कर रही थी
राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि खुद शिकायतकर्ता (पूर्णेश) का मूल सरनेम ही मोदी नहीं है उनका मूल उपनाम भुताला है फिर यह मामला कैसे बन सकता है ?
सिंघवी ने कोर्ट को यह भी बताया कि राहुल ने जिन लोगों का नाम लिया उन्होंने केस नहीं किया
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रजनीश प्रताप सिंह तेज
दी गयी अधिकतम सजा लेकिन नही बताया ग्राउंड
अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा इस मामले में मानहानि केस की अधिकतम सजा दे दी गई है
जिसके कारणवश राहुल गांधी 8 साल तक जनप्रतिनिधि नहीं बन सकेंगे
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट ने 66 दिन तक अपना आदेश सुरक्षित रखा राहुल गांधी लोकसभा के 2 सत्र में शामिल नहीं हो पाए हैं
जस्टिस गवई ने पूछा कि लेकिन ट्रायल जज ने अधिकतम सजा दी है
कोर्ट ने राहुल गांधी के विरोध में दलीलें दे रहे शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी के वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी से पूछा कि अदालत ने अधिकतम सजा देने की क्या ग्राउंड दिए हैं ?
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सुनाई सजा के फैसले पर रोक लगा दी है
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या होगा असर
उच्चतम न्यायालय के इस फैसले के बाद जब तक अपील लंबित रहेगी तब तक सजा पर रोक बरकरार रहेगी
कोर्ट के इस आदेश के साथ ही राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी बहाल हो गई है अब राहुल गांधी संसद के सत्र में भी हिस्सा ले सकेंगे