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7 पॉइंट,10 दिन और फिर चलेगा रायवाला पुलिस का “क़ानूनी डंडा”

देहरादून : पुलिस विभाग के उच्च अधिकारीयों के आदेश पर आज रायवाला के थानाध्यक्ष अमरजीत सिंह द्वारा स्थानीय वेडिंग प्वाइंट, आश्रम, लॉज,धर्मशाला,डी.जे.तथा होटल स्वामियों की मीटिंग की गयी। जिसमें आगंतुकों से उनकी समस्या-सुझाव मांगने के साथ ही कानून-व्यवस्था की दृष्टि से 7 बिंदुओं पर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये

थानाध्यक्ष अमरजीत सिंह द्वारा सभी आगंतुकों से जरुरी व्यवस्था बनाने के लिए 10 दिन का समय दिया गया है जिसके बाद क़ानूनी कार्यवाही करने की चेतावनी जारी की गयी है।

क्या हैं ये 7 पॉइंट्स ?

1- सभी लोग एक रजिस्टर तैयार करेंगे। जिसमें आने-जाने वाले सभी आगंतुकों (प्रत्येक सदस्य का विवरण) का नाम पता मोबाइल नंबर, यदि वाहन है, तो उसका नंबर एवं प्रत्येक सदस्य की पहचान आई.डी अवश्य लेंगे
(नोट दिए गए मोबाइल नंबर को चेक करेंगे कि सही है या नहीं।)

2- सभी लोग अंदर व बाहर की ओर सीसीटीवी कैमरे लगाकर, उनका सुचारू रूप से संचालन करेंगे।

3- सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार रात्रि 10:00 बजे के बाद कहीं भी डीजे साउंड का प्रयोग नहीं करेंगे।

4- रात्रि 10:00 बजे के बाद डीजे साउंड का प्रयोग नहीं किया जाता है। “आदेशानुसार सुप्रीम कोर्ट” का एक बैनर अंदर व बाहर लगाना सुनिश्चित करेंगे। यदि इसके बाद भी डीजे बजता है, तो उसके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

5- लॉज संचालक, वेडिंग पॉइंट संचालक एवं धर्मशाला संचालक अपने यहां यातायात व्यवस्था हेतु पार्किंग की व्यवस्था करेंगे। शादी/ पार्टी के दौरान किसी का भी वाहन सड़क पर खड़ा ना हो। पार्किंग स्थल पर भी सीसीटीवी कैमरा लगाना सुनिश्चित करेंगे।

6- सभी लोग अपने-अपने लॉज, वेडिंग प्वाइंट एवं धर्मशाला में अंदर व बाहर “जेब कतरों से सावधान” के बैनर का भी अवश्य प्रयोग करेंगे।

7- सभी धर्मशाला, लॉज व डीजे संचालक अपने यहां काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का सत्यापन करना सुनिश्चित करेंगे व उनकी एक सूची थाना कार्यालय में जमा कराएंगे।

थानाध्यक्ष रायवाला द्वारा सभी को सीसीटीवी कैमरा व बैनर लगाने हेतु 10 दिन का समय दिया गया है।

पुलिस द्वारा 10 दिवस के पश्चात चेक करने पर बताए गए नियमों का पालन न करन, रात्रि 10:00 बजे के बाद डी.जे बजाने व जेब कतरों से सावधान नामक बैनर न लगाने पर संचालकों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाएगी

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