ऋषिकेश-भानियावाला सड़क चौड़ीकरण,3300 पेड़ों के कटान पर नैनीताल हाई कोर्ट ने लगाई रोक
Rishikesh-Bhaniyawala road widening, Nainital High Court stays cutting of 3300 trees

देहरादून,13 मार्च 2025 ( रजनीश प्रताप सिंह तेज ) : नैनीताल हाई कोर्ट ने ऋषिकेश-भानियावाला के बीच प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत 3300 पेड़ों के कटान पर फिलहाल रोक लगा दी है.
कोर्ट ने यह आदेश देहरादून निवासी रीनू पाल द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने सरकार को वन संरक्षण अधिनियम के तहत अनिवार्य मंजूरी, प्रतिपूरक वनीकरण योजना, और पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट (Environment Impact Assessment Report) पेश करने के निर्देश दिए हैं.
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिजय नेगी ने कोर्ट को बताया कि यह सड़क चौड़ीकरण परियोजना शिवालिक हाथी गलियारे (Shivalik Elephant Corridor) से होकर गुजरती है,
जो हाथियों के लिए महत्वपूर्ण आवास है.
उन्होंने कहा कि इस परियोजना से न केवल 3300 पेड़ों को खतरा है,
बल्कि यह हाथियों के प्राकृतिक आवास को भी नुकसान पहुंचाएगी.
अदालत ने याचिकाकर्ता से गूगल इमेजरी के माध्यम से यह स्पष्ट करने को कहा कि हाथी गलियारा सड़क के किन-किन हिस्सों से गुजरता है.
साथ ही, कोर्ट ने शिवालिक हाथी रिजर्व से संबंधित दस्तावेजों का भी अवलोकन किया,
जिसमें गलियारों के जीपीएस निर्देशांक, लंबाई और चौड़ाई का विवरण दर्ज है.
शिवालिक हाथी रिजर्व का महत्व:
Significance of Shivalik Elephant Reserve
शिवालिक हाथी रिजर्व भारत का पहला ऐसा संरक्षित क्षेत्र है,
जिसे 2002 में हाथियों के आवास की सुरक्षा के लिए अधिसूचित किया गया था
हालांकि, 2020 में राज्य सरकार ने इसे गैर-अधिसूचित कर दिया,
जिसके बाद से यह क्षेत्र विकास परियोजनाओं के लिए खुल गया
अगली सुनवाई 21 मार्च को:
कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 21 मार्च को निर्धारित की है.
तब तक सड़क चौड़ीकरण के लिए पेड़ों की कटाई पर रोक जारी रहेगी.