
Dehradun : तहसील प्रशासन डोईवाला के द्वारा राजस्व वसूली के एक मामले में तीन करोड़ रुपए से अधिक राजस्व की देनदारी को लेकर बीते दिन एक व्यक्ति की मारखम ग्रांट प्रथम में जमीन कुर्क कर दी गई है.
इसके साथ ही संबंधित बकायेदार के द्वारा यदि बकाया धनराशि नियत तिथि तक राजकोष में जमा नहीं की गई तो कुर्क की गई चल एवं अचल संपत्ति की नीलामी कर दी जाएगी.
प्राप्त जानकारी के अनुसार डोईवाला के मारखम ग्रांट अंतर्गत छदम्मीवाला में रहने वाले श्रवण कुमार पुत्र राम नारायण की देहरादून के पल्टन बाजार में एक विदेशी मदिरा की दुकान है.
जिसमें श्रवण कुमार अनुज्ञापी है.
श्रवण कुमार को वित्तीय वर्ष 2021-22 में 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 में दिनांक 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक विदेशी मदिरा दुकान आवंटित हुई.
किंतु श्रवण कुमार द्वारा राजस्व को राजकोष में जमा नहीं कराया गया जिसके फलस्वरूप उसके विरुद्ध की राजस्व देनदारी नियत की गई.
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रजनीश प्रताप सिंह तेज
कलेक्टर देहरादून के आदेश का अनुपालन करते हुए तहसीलदार डोईवाला के द्वारा संबंधित बकायादार को दिनांक 24 मई 2023 को Citation प्रेषित किया गया जिस के क्रम में उनके द्वारा कोई भी धनराशि जमा नहीं की गई ।
उप जिलाधिकारी डोईवाला/ सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी डोईवाला द्वारा संबंधित बकायादार को पुनः दिनांक 2 जून 2023 को चल संपत्ति की कुर्की का नोटिस प्रेषित किया गया तथा दिनांक 7 जून 2023 को चल संपत्ति की कुर्की की गई ।
इसके उपरांत भी संबंधित बकायादार द्वारा बकाया धनराशि नहीं लौटाई गई
जिस के क्रम में दिनांक 27 जून 2023 को शैलेंद्र सिंह नेगी उप जिलाधिकारी डोईवाला/ सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी डोईवाला द्वारा श्रवण कुमार पुत्र राम नारायण के नाम दर्ज भूमि ग्राम मारखम ग्रांट प्रथम में खाता संख्या 1287, खसरा संख्या 1913, 1914, 1916, 1920, 1923, 1997 में कुल रकबा 0.35 22 हेक्टेयर या 4.55 बीघा भूमि /अचल संपत्ति को कुर्क किया गया है ।
नियत तिथि तक यदि संबंधित बकायादार द्वारा बकाया धनराशि को राजकोष में जमा नहीं की जाएगी तो कुर्क की गई चल एवं अचल संपत्ति की नीलामी की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।