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देहरादून : उत्तराखंड सरकार ने एक बार फिर से सभी सरकारी कार्यालयों को खोले जाने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड शासन के सचिव ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं।
उत्तराखंड के सचिव डॉ पंकज कुमार पांडे ने आज आदेश जारी करते हुए कहा है कि
24 अप्रैल के शासनादेश में प्रदेश के सरकारी कार्यालयों को (आवश्यक सेवाओं से संबंधित विभागों को छोड़कर) 28 अप्रैल तक बंद रखने का निर्णय लिया था।
जिसका विस्तार करते हुए 28 अप्रैल 2021 को एक और शासनादेश किया गया था (जिसमें 1 मई 2021 तक सभी सरकारी कार्यालय बंद रखने का निर्णय था ) जिसे निरस्त किया जाता है।
अब यह रहेगी सरकारी कार्यालयों की व्यवस्था :—-
सचिव,डॉ पंकज कुमार पांडे ने अपने आदेश में कहा है कि
(1) 29 अप्रैल 2021 से प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालय को खोला जाएगा।
सभी सरकारी कार्यालयों में समूह ‘क’ तथा ‘ख’ के कार्मिकों की उपस्थिति शत-प्रतिशत (100%) रहेगी
इसके साथ ही समूह ‘ग’ और समूह ‘घ’ के कार्मिकों (आवश्यक सेवाओं से संबंधित विभागों को छोड़कर) की उपस्थिति 50% तक रोटेशन के आधार पर सीमित रखा जाएगा।
(2) ऐसी महिला कार्मिक जो गर्भावस्था में हो अथवा जिनकी संतान 10 साल से कम उम्र की हो एवं 55 साल से अधिक आयु
अथवा गंभीर बीमारी से ग्रसित कार्मिक घर से ही (Work From Home) करेंगे।
अपरिहार्य परिस्थिति में ही इनको कार्यालय बुलाया जा सकेगा।
(3) राज्य के शासकीय कार्यालयों में कार्यरत दिव्यांग कार्मिकों (एसेंशियल सर्विस में कार्यरत एवं अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर) को कार्यालय में उपस्थिति से छूट रहेगी।
(4) शासकीय हित में आवश्यकता पड़ने पर किसी भी कार्मिक को कार्यालय में बुलाया जा सकेगा।
(5) जहां तक संभव हो सके हो बैठक के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही की जाए।
(6) इसके अतिरिक्त पहले जारी किए गए 20 अप्रैल 2021 के आदेश में कार्यालयों में सावधानी व बचाव हेतु दिए गए दिशा निर्देश यथावत लागू रहेंगी
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। डिस्क्लेमर : यद्यपि हमारे द्वारा समाचार प्रकाशन में सभी सावधानी बरती गयी है। तब भी खबर की पुष्टि के लिए आधिकारिक शासनादेश को अवश्य देखें।