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“स्पा व मसाज पार्लर” की आयी शामत,देहरादून में अनियमितता पर 61 हुये बंद तो 32 का हुआ चालान

police action against “Spa and Massage Parlour”, 61 were closed due to irregularities in Dehradun and 32 were challaned.
देहरादून पुलिस द्वारा राजधानी में स्पा सेंटर और मसाज पार्लर में अनियमितताओं के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है.
बीते दिनों Anti Human Traffic Unit (AHTU) एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट के द्वारा एक स्पा सेंटर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई भी की थी.
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रजनीश प्रताप सिंह तेज

देहरादून :Senior Superintendent of Police Dehradun and DIG  देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पास जिले में संचालित किये जा रहे Spa Center and Massage Parlour स्पा सेंटर और मसाज पार्लर को लेकर लगातार शिकायतें आ रही थी.

जिसके बाद उन्होंने पुलिस अधिकारियों को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये.

जनपद के सभी प्रभारी/थानाध्यक्षों को अपने-अपने थाना क्षेत्रों में चल रहे स्पा सेन्टरों की आकस्मिक चैकिंग एवं अनियमितता पाये जाने वाले स्पा सेन्टरों के विरूद्ध कडी वैधानिक कार्यवाही किये जाने के निर्देश जारी किये गये.

यहां-यहां बंद हुये स्पा सेंटर व मसाज पार्लर

देहरादून पुलिस द्वारा नियम विरुद्ध तथा अनियमितता के आरोप में कार्रवाई की गयी है जिसके तहत कोतवाली डालनवाला, नेहरू कालोनी, बसन्त विहार,राजपुर, कैण्ट, कोतवाली नगर, कैण्ट, पटेलनगर, रायपुर स्थित कुल 61 स्पा/मसाज सेंटरों के विरूद्ध अनियमितताएं पाये जाने पर बंद हुए.

इसके अतिरिक्त 83 Police Act पुलिस एक्ट के अन्तर्गत 26 व 81 पुलिस एक्ट के अन्तर्गत कुल 06 स्पा/मसाज सेन्टरों का कुल 2,70,000/- (दो लाख 70 हजार) रू0 का चालान किया गया.

पुलिस उपमहानिरीक्षक व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा स्पा सेन्टरों के लिये ये दिशा-निर्देश जारी किये गये थे.

01: सभी स्पा सेन्टरों में आगन्तुक रजिस्टर में आने वाले सभी कस्टमरों का पूर्ण विवरण अंकित किया जायेगा।

02: सभी सेन्टरों की चैकिंग के दौरान यह सुनिश्चित किया जाये कि स्पा सैन्टरों में सीसीटीवी लगे हैं अथवा नहीं व सीसीटीवी में निर्धारित अवधि तक डाटा सुरक्षित रहे व सभी क्रियाकलापों का रिकार्डिग सीसीटीवी में उपलब्ध रहे।

03: स्पा सेन्टरों में नियुक्त थेरेपिस्ट डिग्री धारक व डिप्लोमा धारक प्रशिक्षित व्यक्ति हो। किसी भी अकुशल थेरेपिस्ट या कर्मी द्वारा स्पा सेन्टरों में कार्य न किया जाये।

04: वर्तमान में फर्जी डिप्लोमा व डिग्री प्राप्त कर स्पा सेन्टरों व मसाज पार्लरों में थेरेपिस्ट के रूप में कार्य कराया जा रहा है,

सभी डिग्री व डिप्लोमा की जारीकर्ता संस्थान से सत्यापन कराया जाये व फर्जी प्रमाण पत्र पाये जाने पर ऐसे व्यक्ति व संस्थान व स्पा सेटंर चालक के विरूद्ध कडी वैधानिक कार्यवाही की जाये.

 

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