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One Time Settlement Scheme : “एक बार समाधान योजना-2021” को 6 महीने के लिये बढ़ाया गया

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रजनीश प्रताप सिंह ‘तेज’

देहरादून : विकास प्राधिकरण की कार्रवाई को लेकर एक अच्छी खबर आई है ऐसे सभी व्यक्ति जिनके निर्माण कड़ी नजर में है.

उन्हें तय समय सीमा बीतने के बाद भी एक बार फिर से One Time Settlement Scheme ओटीएसएस का लाभ मिलने जा रहा है.

प्राप्त जानकारी के उत्तराखंड के आवास विभाग ने 24 फरवरी 2021 को एक बार समाधान योजना 2021 को लागू किया था.

यह योजना अधिसूचना जारी होने के 6 महीने तक के लिए लागू की गई थी.

इस योजना पर विचार करने के बाद “एक बार समाधान योजना” को 30 सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया है.

इस बारे में उत्तराखंड शासन द्वारा राज्यपाल से स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है. आवास विभाग के संयुक्त सचिव राजेंद्र सिंह पतियाल द्वारा इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया गया है.

One Time Settlement Scheme

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