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उत्तराखंड UCC के तहत अब इस दिनांक तक विवाह पंजीकरण होगा निःशुल्क

Now marriage registration will be free till this date under Uttarakhand UCC

देहरादून,6 जून 2025 ( रजनीश प्रताप सिंह तेज ) : त्तराखंड में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code – UCC) 27 जनवरी 2025 से प्रभावी हो चुकी है.

इसके लागू होने के बाद, राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिससे नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी.

अब 26 मार्च 2010 से लेकर 26 जनवरी 2025 के बीच संपन्न हुए सभी विवाहों के पंजीकरण को UCC के अंतर्गत 26 जुलाई 2025 तक निःशुल्क कराया जा सकेगा.

वर्तमान में इस अवधि के विवाहों के पंजीकरण के लिए ₹250 का शुल्क निर्धारित है, जिसे सरकार ने नागरिकों की सुविधा और सहभागिता को देखते हुए माफ कर दिया है.

यदि 27 जनवरी 2025 से पूर्व हुई शादियों का पंजीकरण आगामी 26 जुलाई 2025 तक कराया जाता है, तो इसके लिए किसी प्रकार का पंजीकरण शुल्क देय नहीं होगा

पुराने पंजीकरण भी पोर्टल पर अपडेट करना अनिवार्य

राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन नागरिकों ने अपने विवाह को पहले ही उत्तराखंड विवाहों का अनिवार्य पंजीकरण विधेयक, 2010 या किसी अन्य वैयक्तिक कानून (Personal Law) के अंतर्गत पंजीकृत करवा लिया है, उन्हें भी इस पंजीकरण की जानकारी अथवा acknowledgment समान नागरिक संहिता के पोर्टल पर देना अनिवार्य है.

यह प्रक्रिया केवल सूचना प्रदान करने के लिए है और इसके लिए भी कोई शुल्क देय नहीं होगा.

डिजिटल प्रक्रिया से सुगम हुआ पंजीकरण

अब तक समान नागरिक संहिता के तहत 1,90,000 से अधिक विवाहों का सफलतापूर्वक ऑनलाइन पंजीकरण किया जा चुका है।

विवाह पंजीकरण की समस्त प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल है, जिससे नागरिकों को बिना किसी कार्यालयीय जटिलता के ऑनलाइन माध्यम से ही पंजीकरण की सुविधा प्राप्त हो रही है.

राज्य सरकार नागरिकों से अपील करती है कि वे इस निर्धारित समय सीमा का लाभ उठाएं और शुल्क-मुक्त पंजीकरण की सुविधा का अधिकतम उपयोग करते हुए, UCC के अंतर्गत अपने विवाहों का अनिवार्य पंजीकरण शीघ्र सुनिश्चित करें.

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