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देहरादून : गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश के अनुसार उत्तराखंड सरकार ने सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक दुकानों के खुलने का रोस्टर तैयार कर दिया है।
ये दुकानें प्रतिदिन खुलेंगीं :—
डिपार्टमेंटल/ड्राई फ्रूट/किराना स्टोर ,पेट्रोल-डीजल पंप,पशु आहार एवं भूसा स्टोर,
सभी प्रकार के निजी कार्यालय,एलपीजी गैस एजेंसी,लैब एवं रासायनिक उपकरण,
कन्फेक्शनर्स एवं बेकर्स (बिना रेस्टोरेंट के) ,किताबें एवं स्टेशनर्स की दुकाने,
दुग्ध एवं दुग्ध से बने उत्पाद (डेरी),मीट की दुकाने (केवल वैध लाइसेंस धारक ),
कृषि एवं कृषि उपकरणों से संबंधित दुकाने (जैसे खाद बीज कीटनाशक रसायन सहित ) बारदाने की दुकाने,
फल/सब्जी मंडी एवं फल सब्जी की दुकाने,दवाइयों की थोक एवं फुटकर दुकाने (आयुर्वेदिक,होम्योपैथिक,यूनानी दवाइयों एवं सर्जिकल उपकरणों की दुकानों सहित ) एवं पशुओं की दवाइयों की दुकानें
दुकानें जो सोमवार,बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगीं :—
खाद्य पैकेजिंग सामग्री की दुकाने,कपडे एवं रेडीमेड की दुकाने,दर्जी की दुकान,
चश्मे की दुकान,कंप्यूटर/लैपटॉप,मोबाइल तथा टीवी की दुकाने (संबंधित उपकरणों/मरम्मत सहित),
टैक्सी सर्विस (दुकाने बंद रहेंगी लेकिन फ़ोन से बुकिंग की जा सकती है ) ,
रेडीमेड गारमेंट/हौजरी मर्चेंट शॉप ,जुटे बनाने वाले एवं मरम्मत की दुकाने,
खिलौने एवं गिफ्ट की दुकान,घडी की दुकान,खेल के सामान की दूकान,
फर्नीचर की दुकान,बेकेज/सूटकेस स्टोर,क्राकरी स्टोर
दुकानें जो मंगलवार,वृहस्पतिवार और शनिवार को खुलेंगी :—
हार्डवेयर,सेनेटरी,ग्लासवेयर तथा पेंट स्टोर,मार्बल/टाइल्स स्टोर एवं बिल्डिंग मैटेरियल्स,
वेल्डिंग एवं फैब्रिकेटिंग की दुकानें ,सीमेंट एवं आयरन स्टोर,आभूषण की दुकाने,
जनरल स्टोर,इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रॉनिक स्टोर (मरम्मत की दुकानें सहित),
औद्योगिक इकाइयों से संबंधित मशीनरी एवं स्पेयर पार्ट्स की दुकानें,
मिठाई की दुकानें बिना रेस्टोरेंट के खुलेंगी,ऑटोमोबाइल स्टोर,
सर्विस स्टेशन/वर्कशॉप,स्पेयर पार्ट्स स्टोर,कार एक्सेसरी स्टोर,
फूलों की दुकान,फोटोग्राफी की दुकान,
ध्यान दें ;’—
तहसील चकराता,कालसी,त्यूणी एवं अन्य तहसीलों के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी दुकानें पूर्वान्ह 7 बजे से अपराह्न 4 बजे तक खुली रहेंगी।
नोट :–
नगर निगम,देहरादून तथा नगर निगम देहरादून के क्षेत्र अंतर्गत कन्टेनमेंट जोन भगत सिंह कॉलोनी,आजाद नगर कॉलोनी,चमन विहार गली नंबर 11,
मुस्लिम कॉलोनी,डोईवाला के झबरावाला,केशवपुरी बस्ती तथा ऋषिकेश के बीस बीघा कॉलोनी,
गली नंबर 3,शिवा एन्क्लेव वार्ड नंबर 24 ,आवास विकास कॉलोनी वार्ड नंबर 25 के लिए
पूर्व में जारी प्रतिबंध यथावत बने रहेंगें अर्थात उपयुक्त दुकानों एवं सेवाओं के संचालन की अनुमति कन्टेनमेंट जोन में नही होगी।