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निजी वाहनों/रेल से यात्रा और अंतर्जनपदीय यात्रा के लिये जान लीजिये ये बातें

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देहरादून :इससे पहले की न्यूज़ में आपको “दूसरे राज्यों से उत्तराखंड में आने-जाने के लिये जान लीजिये ये जरुरी 8 बातें” शीर्षक से महत्वपूर्ण जानकारी बतायी गयी है।

पहली बात :—

यात्रा करने से पहले निजी वाहनों द्वारा उत्तराखंड में वापस आने वाले व्यक्तियों को आवश्यक रूप से

https://dsclservices.org.in/uttarakhand-migrant-registration.php

वेबसाइट पर पंजीकरण करवाना होगा।

इसके साथ ही संलग्नक प्रारूप-2 को यात्रा से पूर्व डाउनलोड करना होगा।

यह संलग्नक प्रारूप-2 सीमावर्ती बॉर्डर चेकपोस्ट पर स्क्रीनिंग के दौरान जमा कराना होगा

दूसरी बात :—

अन्य राज्यों से अपने प्राइवेट वाहन द्वारा वापस आने वाले व्यक्तियों को जिस वर्तमान जिले में वो निवास करते हैं से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

अपना गंतव्य स्थान,रुट प्लान इत्यादि बताना होगा।कन्टेनमेंट जोन में आने वाले व्यक्तियों को कर्फ्यू पास जारी नही किये जायेंगें।

तीसरी बात :–

अन्य राज्यों से आने-जाने पर बॉर्डर के जिले की सीमा पर भोजन,पानी,थर्मल स्कैनिंग,चिकित्सा सुविधा,शौचालय आदि की व्यवस्था की जायेगी।

यदि किसी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण दिखायी दिये तो उसे सीमावर्ती जिले में संस्थागत क्वारंटाइन किया जायेगा।

चौथी बात:—

अन्य राज्यों के कन्टेनमेंट जोन से उत्तराखंड वापस आने वाले व्यक्तियों को संस्थागत क्वारंटाइन किया जायेगा। जब तक उस कंटेमेंट जोन की अवधि होगी।

पांचवी बात :-

प्राइवेट वाहन से यात्रा करते हुए वाहन को पूरी तरह सेनेटाइज करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और केंद्रीय गृह मंत्रालय और स्वास्थय एवं कल्याण मंत्रालय की गाइडलाइन का पूर्णतया पालन करना होगा।

छठी बात :—

अपने गंतव्य पर पहुंचने के बाद सभी का स्वास्थ्य विभाग के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया जायेगा।सभी व्यक्तियों को 14 दिनों के लिये होम क्वारंटाइन किया जायेगा।

यदि इस बीच किसी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण दिखते हैं तो उसे संस्थागत क्वारंटाइन किया जायेगा।

सातवीं बात :–

जनपद नोडल अधिकारी के द्वारा राज्य से बाहर जाने वाले व्यक्तियों को ई-पास जारी किये जायेंगें।कन्टेनमेंट जोन से कोई भी आवागमन तब तक नही किया जायेगा जब तक कन्टेनमेंट प्रभावी हो।

रेल द्वारा यात्रा करने पर :—

राज्य के नोडल अधिकारी अन्य राज्य के नोडल अधिकारियों से मिलकर राज्य के भीतर आने वाले यात्रियों की विस्तृत सूची बनायेंगें।रेलवे स्टेशन पर भोजन,पानी,शौचालय,थर्मल स्क्रीनिंग इत्यादि की पूरी व्यवस्था रहेगी।

अंतर्जनपदीय आवागमन हेतू :–

राज्य के अंदर ग्रीन जोन में आवाजाही की अनुमति होगी लेकिन रेड और ऑरेंज जोन से अन्य जिलों में जाने वाले व्यक्तियों को होम क्वारंटाइन किया जायेगा।

यदि इन व्यक्तियों में कोरोना के लक्षण दिखायी दिए तो उन्हें संस्थागत क्वारंटाइन किया जायेगा।

नियमानुसार जिलाधिकारी जिले के अंदर आवाजाही के लिये ई-पास जारी करेंगें। 

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