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हिंदी और सरल रूप में समझे लॉकडाउन को लेकर गृह मंत्रालय के आज के आदेश को

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नई दिल्ली : गृह मंत्रालय,भारत सरकार की नयी गाइडलाइन के अनुसार कन्टेनमेंट जोन के बाहर सभी गतिविधियों की अनुमति होगी

सिवाय निम्नलिखित के जिनके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा मानक प्रचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की जाएगी :—

फेज -1

इसके तहत 8 जून से निम्न गतिविधियों की अनुमति होगी :–

धार्मिक स्थान,पूजास्थल,होटल,रेस्टोरेंट व अन्य हॉस्पिटैलिटी सर्विस,शॉपिंग मॉल

फेज-2 :—

राज्य सरकारें पेरेंट्स आदि स्टेकहोल्डर्स से कंसल्टेशन के बाद प्राप्त फीडबैक के आधार पर

स्कूल,कॉलेज,एजुकेशनल/ट्रेनिंग,कोचिंग इंस्टिट्यूट इत्यादि के जुलाई से खोलने का निर्णय लेंगें।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इसकी SOP जारी करेगा।

फेज-3

स्थिति की समीक्षा के आधार पर निम्न गतिविधियों को पुनः शुरू किये जाने का निर्णय लिया जायेगा :–

गृह मंत्रालय द्वारा अनुमति के अलावा,अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा,मेट्रो रेल,सिनेमा हॉल,जिम,स्विमिंग पूल,एंटरटेनमेंट पार्क,थिएटर,बार,ऑडिटोरियम,असेंबली हॉल इत्यादि।

सामाजिक,राजनितिक,खेल,मनोरंजन,एकेडमिक,सांस्कृतिक,धार्मिक कार्यक्रम और अधिक भीड़ वाले कार्यक्रम।

आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर देश भर में रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा।

राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश स्थिति के आंकलन के आधार पर कन्टेनमेंट जोन से बाहर आवश्यक समझे जाने वाले प्रतिबंध लगा सकेंगें।

व्यक्तियों और वस्तुओं का अबाधित आवागमन :–

वस्तुओं और व्यक्तियों के इंटरस्टेट और इन्ट्रास्टेट (यानि राज्य के भीतर और एक राज्य से दूसरे राज्य में )आवागमन पर कोई प्रतिबंध नही रहेगा।

इसके लिए अलग से कोई अनुमति,इ-परमिट,अप्रूवल इत्यादि की कोई आवश्यकता नही होगी।

यदि राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश स्थिति के आंकलन के आधार पर व्यक्तियों के आवागमन पर किसी प्रकार का कोई रेगुलेशन लाना चाहें तो उसके लिए एडवांस में पर्याप्त पब्लिसिटी करेंगें।

जारी SOP के अनुसार पैसेंजर ट्रेन,श्रमिक स्पेशल ट्रेन,घरेलू उड़ानें,विदेश में फंसे भारतीयों को हवाई यात्रा से देश में आने

या स्पेसिफाइड व्यक्ति के विदेश जाने,भारत में फंसे विदेशियों को वापस भेजे जाने,समुद्री मार्ग से आवागमन सुचारु रहेगा।

कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पडोसी देशों से ट्रीटी के तहत अनुमन्य किसी भी प्रकार के वस्तु या कार्गो के क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को रोकेगा नही।

10 वर्ष के कम और 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति,गर्भवती महिला,रोगग्रस्त व्यक्तियों को अति आवश्यक और स्वास्थ्य संबंधी विषय को छोड़कर घर पर ही रहने की सलाह दी गयी है।

आरोग्य सेतू एप को डाउनलोड करने की सलाह दी जायेगी।

गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम और IPC के तहत कार्यवाही की जाएगी।

डिस्क्लेमर :–

यधपि गृह मंत्रालय के आदेश को हिंदी और सरल रूप में प्रस्तुत करने में सावधानी बरती गयी है फिर भी किसी भी प्रकार के संभव हानि/नुकसान आदि की जिम्मेदारी प्रकाशक/संचालक/सम्पादक की नही होगी।इसलिए आपको ग्रुप में इस आदेश की पीडीएफ फाइल की प्रति साथ में दी जा रही है।

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