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2021-22 सत्र में नीट पीजी काउंसलिंग के लिए 27% ओबीसी आरक्षण और 10% EWS आरक्षण बरकरार

*सुप्रीम कोर्ट ने नीट OBC, EWS कोटा मामले पर अपना फैसला सुना दिया है.

*सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी काउंसलिंग को लेकर बड़ा फैसला सुनाते हुए 2021-22 सत्र के लिए 27% ओबीसी आरक्षण को बरकरार रखा है.

*अदालत के फैसले के बाद काउंसलिंग का रास्‍ता साफ हो गया है.

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PRIYANKA PRATAP SINGH 

नई दिल्ली :

क्या फैसला सुनाया सुप्रीम कोर्ट ने

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम OBC आरक्षण को मंजूरी दे रहे हैं, काउंसलिंग को तुरंत शुरू करने की जरूरत है. इसके साथ ही 10% EWS आरक्षण भी हो.

 सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर डॉक्टरों ने खुशी जताई है

सुप्रीम कोर्ट ने 2021-22 के लिए सरकार की 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण की योजना को मंजूरी दे दी है. 

सुप्रीम कोर्ट ने 06 जनवरी को फैसला सुरक्षित रखने के बाद कहा था कि राष्‍ट्रहित में नीट पीजी काउंसलिंग शुरू होनी जरूरी है.

सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी चुनौती

सुप्रीम कोर्ट में ऑल इंडिया कोटा मेडिकल सीटों में OBC को 27 प्रतिशत और EWS छात्रों को 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए केंद्र और चिकित्सा परामर्श समिति (MCC) की 29 जुलाई की अधिसूचना को याचिका के जरिए चुनौती दी गई थी.

जल्‍द शुरू होगी काउंसलिंग

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि काउंसलिंग का प्रोसेस जल्‍द शुरू किया जाना चाहिए.

MCC जल्‍द ही काउंसलिंग और एडमिशन का नया शेड्यूल अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करेगा.

बरकरार रहेगा 27 प्रतिशत OBC आरक्षण

सुप्रीम कोर्ट ने 2021-22 के लिए सरकार की 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण की योजना को मंजूरी दी है.

ऑल इंडिया कोटा की 27 प्रतिशत सीटों पर ओबीसी कैटेगरी के छात्रों को आरक्षण दिया जाएगा.

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