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ब्रेकिंग न्यूज़ : उत्तराखंड के 4 जिलों में शनिवार,इतवार को आवश्यक सेवाओं को छोड़कर पूर्णतया लॉकडाउन

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देहरादून : उत्तराखंड के चार जिलों में शनिवार और इतवार को

पूरी तरह से लॉकडाउन लागू होने जा रहा है।

इसमें केवल उल्लेखित आवश्यक सेवाओं को ही छूट रहेगी।

मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने आज कोविड-19 संक्रमण के नियंत्रण हेतू

तालाबंदी के क्रमवार समाप्ति के संबंध में आज आदेश जारी किये हैं।

इस आदेश के बिंदु संख्या 4 के अनुसार उत्तराखंड के 4 जिलों

देहरादून,हरिद्वार,उधम सिंह नगर और नैनीताल में

शनिवार और रविवार को पूर्णतया लॉकडाउन रहेगा।

इस दौरान आवश्यक सेवाओं जिनमें औद्योगिक इकाइयों,

कृषि,निर्माण कार्य,शराब की दुकानें,होटल

और इनसे संबंधित व्यक्तियों और वाहनों को छूट रहेगी।

इसके अलावा राज्य और राष्ट्रीय राजमार्ग पर सामान की ढुलाई,

कार्गो के लोड-अनलोड को छूट रहेगी।

बस,ट्रेन और हवाई जहाज से आने वाले

यात्रियों को अपने गंतव्य पर जाने की छूट होगी।जिलाधिकारी देहरादून डॉ.आशीष श्रीवास्तव के द्वारा जारी आदेश के अनुसार

दवा की दुकानें,पेट्रोल पंप,गैस एजेंसी,डेरी,होम डिलीवरी,मीट-मछली की दुकानें,

फल-सब्जी,स्वास्थ्य-चिकित्सा,पेयजल,नगर निगम/नगर पालिका,विधुत विभाग,

औद्योगिक इकाइयां,कृषि,मदिरा की दुकानें,बेकरी इत्यादि को लॉकडाउन के दौरान छूट रहेगी।

इन गतिविधियों से संबंधित व्यक्ति और वाहन को छूट रहेगी।

उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्यवाही :—

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ,

आपदा प्रबंधन अधिनियम -2005,Uttarakhand Epidemic Disease,

Covid-19 Regulations 2020,Epidemic Disease Act -1897

और भारतीय दण्ड संहिता के तहत कार्यवाही की जाएगी।

DISCLAIMER :-यद्यपि मुख्य सचिव उत्तराखंड के संबंधित आदेश को हिंदी में अनुवाद करने के दौरान पूरी सावधानी बरती गयी है फिर भी आप कोई भी निर्णय करने से पूर्व उत्तराखंड सरकार से आधिकारिक पुष्टि कर लें।किसी भी प्रकार की असुविधा अथवा हानि के लिए “यूके तेज” जिम्मेदार नही होगा।

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