
नैनीताल हाईकोर्ट ने एलटी कला वर्ग शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक को हटा दिया है और याचिका को खारिज कर दिया है.
> नैनीताल हाईकोर्ट ने एलटी कला वर्ग भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटायी
> नैनीताल हाईकोर्ट ने याचिका को किया खारिज
वेब मीडिया के विश्वसनीय नाम
यूके तेज़ से जुड़ने के लिये
वाट्सएप्प करें 8077062107
प्रियंका प्रताप सिंह
देहरादून :
भर्ती प्रक्रिया पर लगायी थी रोक
कोर्ट ने एलटी कला वर्ग भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए सरकार और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को नोटिस जारी किया था।
पहले इस मामले में हाईकोर्ट ने सरकार और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से पूछा था कि भर्ती के दौरान नियमों में बदलाव क्यों किया और ऐसा करने वाले आयोग के सचिव पर क्या कार्रवाई की जा सकती है?
बीएड की डिग्री थी अनिवार्य
इस मामले में अभ्यर्थी ओम प्रकाश गौड़ समेत अन्य ने याचिका दाखिल कर कहा है कि राज्य सरकार ने पिछले साल 13 अक्टूबर को एलटी वर्ग में 1431 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया.
जिसमें योग्यता बीएड की डिग्री अनिवार्य की गई थी.
पिछले साल बीएड की बाध्यता हुयी थी समाप्त
सरकार ने 25 फरवरी 2021 को नियमों में बदलाव कर कला वर्ग में बीएड की बाध्यता को समाप्त कर दिया था. जबकि, बिना बीएड के अभ्यर्थियों को भर्ती में शामिल करना नियम विरुद्ध है.
जिस नियमावली के आधार पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की उसी आधार पर यह भर्ती की जाय न की नई नियमावली के तहत.
ऐसे में आज इस मामले की सुनवाई करते हुए भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक को हटाते हुए याचिका को खारिज कर दिया है.