उत्तराखंडी महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी के आरोप में यूट्यूबर पवन सेमवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज
देहरादून में यूट्यूबर पवन सेमवाल के खिलाफ महिलाओं पर अभद्र गीत प्रसारित करने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है एक महिला की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई, जिसमें सेमवाल ने उत्तराखंड की महिलाओं की लज्जा का अनादर किया था पूछताछ के बाद उसे 35(A) BNSS का नोटिस देकर छोड़ा गया, पर जांच जारी है

• उत्तराखंडी महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी का आरोप
• यूट्यूबर पवन सेमवाल पर मुकदमा दर्ज
• दिल्ली से देहरादून पूछताछ हेतु बुलाया गया
• BNSS के तहत नोटिस जारी हुआ
• भविष्य में जांच में सहयोग का निर्देश
देहरादून,20 जुलाई 2025 ( रजनीश प्रताप सिंह तेज ) : उत्तराखंड की महिलाओं और बेटियों के विरुद्ध एक गीत के माध्यम से अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में पवन सेमवाल नामक एक यूट्यूबर के खिलाफ कोतवाली पटेल नगर में मुकदमा दर्ज किया गया है.
महिला की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई, जिसके बाद अभियुक्त को पूछताछ के लिए दिल्ली से देहरादून बुलाया गया.
क्या है मामला ?
एक विवादास्पद यूट्यूब वीडियो ने उत्तराखंड में तूफान खड़ा कर दिया है.
पवन सेमवाल नामक व्यक्ति द्वारा अपने चैनल पर प्रसारित किए गए एक गीत में राज्य की महिलाओं के प्रति अभद्र टिप्पणियों के आरोप को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है.
जानकारी के अनुसार, पवन सेमवाल ने अपने फेसबुक आईडी से एक यू-ट्यूब चैनल पर एक गीत प्रसारित किया था, जिसमें उसने कथित तौर पर उत्तराखंड की महिलाओं व बेटियों की लज्जा का अनादर करने का प्रयास करते हुए उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी.
हालांकि, उसने पहले यह वीडियो हटा दिया था, लेकिन 19 जुलाई 2025 को उसने उसी यू-ट्यूब चैनल पर अपनी फेसबुक आईडी से गाने को दोबारा प्रचारित/प्रसारित कर आम जन के बीच उत्तराखंड की महिलाओं के प्रति हीनभावना फैलाने की कोशिश की.
पुलिस कार्रवाई
इस गीत से आहत होकर एक महिला ने कोतवाली पटेल नगर में पवन सेमवाल के खिलाफ तहरीर दी.
तहरीर के आधार पर मु०अ०सं०- 369/25 धारा- 196/353(1)(b)/79 भारतीय न्याय संहिता के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया.
पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अभियुक्त पवन सेमवाल को दिल्ली के कल्याणपुरी थाने में नियमानुसार बुलाकर पूछताछ के लिए देहरादून लाया.
देहरादून में आवश्यक पूछताछ के बाद, उसे विवेचना में सहयोग के लिए 35(A) BNSS का नोटिस तामील कराकर थाने से सकुशल रवाना किया गया.
अभियुक्त को भविष्य में भी विवेचना में सहयोग करने के लिए धारा 35(A) BNSS के तहत कानूनी हिदायत दी गई है.