फर्जी बी.ए.एम.एस. डिग्री मामले में देहरादून पुलिस की तगड़ी कार्रवाई
फर्जी बी.ए.एम.एस. डिग्री प्रकरण में दून पुलिस की बडी कार्यवाही। गैंग लीडर इमलाख व उसके सहयोगियों के विरूद्व गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत। अभियुक्तों द्वारा विभिन्न व्यक्तियों से पैसे लेकर उन्हें बी.ए.एम.एस. की फर्जी डिग्रियां तथा भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखण्ड की फर्जी प्रमाण पत्र कराये गये थे उपलब्ध। अभियुक्त द्वारा कर्नाटका के विभिन्न कॉलेजों के नाम से फर्जी डिग्रियां की जाती थी तैयार

देहरादून ( रजनीश प्रताप सिंह तेज ) : उत्तराखंड के देहरादून में फर्जी तरीके से बीएएमएस डिग्री बनाने के मामले में देहरादून पुलिस ने अब एक कड़ा कदम उठाया है
अब इस मामले के आरोपियों पर गैंगेस्टर एक्ट लगाने के साथ ही इनके द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति पर भी पुलिस की निगाहें टेढ़ी हो गई है
क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि पिछले वर्ष 2023 में देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाने में बीएएमएस डिग्री के फर्जीवाड़े को लेकर एक मुकदमा दर्ज हुआ था
जिसमें पुलिस के द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) और भारतीय दंड संहिता के धारा 420, 467, 468, 471 और 120 बी के तहत मुकदमा लिखा गया था
देहरादून पुलिस ने इस मामले में जांच करते हुए इस फर्जीवाड़े के गैंग लीडर और मुख्य आरोपी इमलाख और उसके सहयोगी इमरान के खिलाफ अब थाना नेहरू कॉलोनी में गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है
गौरतलब है की गैंग लीडर इमलाख और उसके सहयोगी इमरान ने कर्नाटक के अलग-अलग कॉलेज के नाम से फर्जी बीएएमएस डिग्री तैयार की थी
इसके साथ ही इन्होंने भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड का फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर अलग-अलग लोगों को उपलब्ध कराए थे
इमलाख और इमरान दोनों के खिलाफ उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में धोखाधड़ी ,हत्या का प्रयास सहित कई अन्य मामले दर्ज हैं
अब देहरादून पुलिस के द्वारा इन दोनों ही आरोपियों के द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्तियों को चिन्हित किया जा रहा है
पुलिस द्वारा जल्द ही ऐसी संपत्तियों के जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी
नाम/पता अभियुक्त :-
1- इमलाख पुत्र इलियास, निवासी ग्राम शेरपुर, कोतवाली नगर मुजफ्फरनगर उत्तरप्रदेश।
2- इमरान पुत्र इलियास, निवासी उपरोक्त।
आपराधिक इतिहास-
1- अभियुक्त इमलाख पुत्र इलियास
(1) मु0अ0सं0- 19/23, धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी भादवि तथा 13(1)डी भ्र0नि0 अधिनियम, थाना नेहरूकालोनी देहरादून।
(2) मु0अ0सं0- 195/21, धारा 188,307,332,353,147,148,149 भादवि तथा थाना कोतवाली नगर मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश।
(3) मु0अ0सं0- 202/21, धारा 25/4 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश।
(4) मु0अ0सं0- 242/20, धारा 341,506 भादवि थाना सिविल लाइन मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश।
(5) मु0अ0सं0- 27/21, धारा 420,406,324,307 भादवि थाना सिविल लाइन मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश।
2- अभियुक्त इमरान पुत्र इलियास-
(1) मु0अ0सं0- 19/23, धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी भादवि तथा 13(1)डी भ्र0नि0 अधिनियम, थाना नेहरूकालोनी देहरादून।
(2) मु0अ0सं0- 195/21, धारा 188,307,332,353,147,148,149 भादवि तथा थाना कोतवाली नगर मुजफ्फरनगर , उत्तरप्रदेश।
(3) मु0अ0सं0- 27/21, धारा 420,406,324,307 भादवि थाना सिविल लाइन मुजफ्फरनगर उत्तरप्रदेश।