Dehradun Money Laundering Case : देहरादून में दर्ज FIR पर कार्रवाई,पुष्पांजलि इंफ़्रा की 31 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त

Dehradun Money Laundering Case
उत्तराखंड की रियल एस्टेट कंपनी पुष्पांजलि रियल्म एंड इंफ्राटेक लिमिटेड को जांच में मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी मानते हुये प्रवर्तन निदेशालय ने 31 करोड़ से अधिक अचल संपत्ति को अटैच करने की कार्रवाई की है
> प्रवर्तन निदेशालय ने प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की कार्रवाई
> देहरादून के राजपुर थाने में दर्ज धोखाधड़ी की एफआरआई पर बढ़ायी जांच
> पुष्पांजलि इंफ़्रा पर ग्राहकों से एडवांस बुकिंग के धन के दुरूपयोग का आरोप
> प्रवर्तन निदेशालय ने 15 करोड़ से अधिक की अचल सम्पत्ती को किया है अटैच
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रजनीश प्रताप सिंह तेज
देहरादून : उत्तराखंड में प्रवर्तन निदेशालय ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुये पुष्पांजलि रियल्म एंड इंफ्राटेक लिमिटेड की इक्कतीस करोड़ से अधिक की अचल संपत्ति अटैच की है.
देहरादून के राजपुर थाने में दर्ज है एफआईआर
पुष्पांजलि रियल्मस एंड इंफ्राटेक लिमिटेड एक रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी है .
08 जुलाई 2020 को देहरादून के राजपुर थाने में पुष्पांजलि इंफ़्रा,इसके निदेशक और अन्यों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत धोखाधड़ी के मामले में एफआरआई संख्या 0093/20 दर्ज की गयी थी इसी को आधार मानकर प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी जांच को शुरू किया.
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पुष्पांजलि पर है “मनी लॉन्ड्रिंग” का आरोप
आरोप है कि पुष्पांजलि इंफ़्रा,इसके निदेशक और अन्य व्यक्तियों ने कंपनी के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिये ग्राहकों से फ्लैट बुकिंग के एडवांस पेमेंट की धनराशि का दुरूपयोग किया है.
ED ईडी ने जांच के दौरान पाया कि फ्लैट के ग्राहकों से प्राप्त एडवांस बुकिंग अमाउंट को कंपनी के निदेशकों ने अपने और अपने परिवार वालों के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने के लिये इस्तेमाल किया है.
कुल 31.15 करोड़ की धनराशि को प्रवर्तन निदेशालय ने अपराध की श्रेणी में माना है.
31.15 करोड़ की अचल संपत्ति अटैच
अपनी जांच में प्रवर्तन निदेशालय ने पुष्पांजलि इंफ्राटेक के निदेशक के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत कार्रवाई करते हुये कंपनी के नाम जमीन,आवासीय घर,कंपनी निदेशक राजपाल वालिया की पत्नी के नाम एक फ्लैट को अटैच किया है जिसकी कीमत इक्कत्तीस करोड़ पंद्रह लाख आंकी गयी है.
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