
वेब पत्रकारिता का विश्वसनीय नाम
“यूके तेज” से जुड़ें,
वाट्सएप करें 8077062107
( PRIYANKA SAINI )
देहरादून : उत्तराखंड सरकार ने कोविड कर्फ्यू के दिशा निर्देशों में
संशोधन करते हुए नया आदेश जारी किया है
जिसके अनुसार खाद्य पैकेजिंग की दुकानें,
कपड़ा रेडीमेड (एकल रूप), में दर्जी की दुकान,
ड्राई क्लीनर, चश्मे की दुकान, साइकिल स्टोर ,औद्योगिक मशीनरी
मोटर पार्ट्स की दुकान ,क्रोकरी बर्तन की दुकानें
होजरी, इलेक्ट्रॉनिक्स ,इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक पार्ट
,कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर ,वेब डिजाइनिंग
हार्डवेयर एंड सैनिटरी स्टोर मार्बल्स
,कारपेंटर ,फर्नीचर एवं टिंबर मर्चेंट की दुकानें,
दिनांक 8 जून 2021 मंगलवार और
11 जून 2021 शुक्रवार को सुबह 8:00 बजे से
दोपहर 1:00 बजे तक खुली रहेगी
इसके साथ ही सभी मालवाहक वाहनों को सामग्री लोड डाउनलोड करने की अनुमति होगी
और समस्त होलसेलर अथवा रिटेलर दुकानों के गोदामों में सामान को लोड करने
अथवा उतारने की सप्ताह के सभी सातों दिन 24 घंटे अनुमति होगी
यह आदेश मुख्य सचिव ओमप्रकाश के द्वारा जारी किया गया है