Uttarakhand

उत्तराखंड राज्य में 1 जून तक बढ़े कोविड कर्फ्यू में “क्या खुलेगा,क्या बंद रहेगा” के प्रमुख बिंदु

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देहरादून : उत्तराखंड राज्य में दिनांक 25 मई 2021 प्रातः 6:00 से दिनांक 1 जून 2021 प्रातः 6:00 बजे तक कोविड कर्फ्यू प्रभावी रहेगा

इस दौरान राज्य सरकार द्वारा जारी की गई एसओपी (SOP) के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं :—

कोविड कर्फ्यू अवधि में यथासंभव विवाह समारोह आयोजित ना करने की सलाह दी जाती है।

यदि विवाह समारोह को स्थगित किया जाना संभव ना हो तो अधिकतम 20 लोगों को RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट (अधिकतम 72 घंटे पूर्व) के साथ सम्मिलित होने की अनुमति जिला प्रशासन के द्वारा प्रदान की जाएगी।

शव यात्रा में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं।

खाद्य और किराने की वस्तुओं के फुटकर विक्रेताओं को भी होम डिलीवरी सेवाएं प्रदान करने की अनुमति होगी।

निर्माण उपकरण और आपूर्ति जैसे सीमेंट सरिया चिप्स आदि की दुकानें प्रातः 8:00 बजे से प्रातः 11:00 बजे तक अनुमति होगी।

ऑटोमोबाइल वर्कशॉप की दुकानें ऑटोमोबाइल एसेसरीज की दुकानें 28 मई 2021 को प्रातः 8:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक खुली रहेंगी

मदिरा की दुकान एवं बार अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे।

बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाएगी।

कोविड कर्फ्यू के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न वितरण को सरल बनाने के लिए राज्य के समस्त सस्ते गल्ले की दुकान दिनांक 25 मई 2021 से 1 जून 2021 तक प्रातः 8:00 बजे से प्रातः 11:00 बजे तक खुली रहेगी।

राशन की दुकान,किराने के सामान की दुकानें एवं जनरल स्टोर दिनांक 28 मई 2021 को प्रातः 8:00 बजे से अपराहन 12:00 बजे तक खुली रहेगी।

सभी मालवाहक वाहनों लदे अथवा खाली को राज्य और अंतर राज्य आवागमन के साथ सामग्री के परिवहन की छूट होगी।

फल,सब्जी,डेयरी और दूध,बेकरी मैन्युफैक्चरिंग,मांस,चिकन और मछली की बिक्री उनके परिवहन वेयरहाउसिंग और संबंधित गतिविधियां दैनिक आधार पर प्रातः 8:00 से प्रातः 11:00 बजे तक खुली रहेगी।

यह प्रतिष्ठान सभी कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करेंगे।

आम जनता को फल और सब्जियों आदि की सीधी खरीद के लिए मंडी परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।

होटल ,रेस्टोरेंट, भोजनालय और ढाबों को केवल खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी के लिए रसोई संचालित करने की अनुमति होगी। होटल,ढाबा,रेस्टोरेंट में बैठकर भोजन करना पूरी तरह से निषिद्ध होगा। होटल,ढाबे,रेस्टोरेंट और भोजनालय होम डिलीवरी हेतु वाहनों का उपयोग कर सकते हैं।

कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पशु चारा,बीज,उर्वरक और कीटनाशक से संबंधित प्रतिष्ठान तथा उनकी परिवहन वेयरहाउसिंग एवं अन्य संबंधित गतिविधियां दैनिक आधार पर प्रातः 8:00 बजे से प्रातः 11:00 बजे तक खुले रहेंगे।

इ-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अंतर्गत अमेज़न,फ्लिपकार्ट,ब्लू डार्ट,डीटीडीसी,मंत्रा आदि द्वारा सभी सेवाओं की होम डिलीवरी की अनुमति है।

राज्य के किसी भी स्थान पर चेकिंग के दौरान उन सेवा दाता कंपनियों के कर्मचारियों को अपने प्रतिष्ठानों से जारी किए गए वह परिचय पत्र को दिखाना अनिवार्य होगा।

नोट :— उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी की गयी एसओपी द्वारा जानकारी की पुष्टि अवश्य करें।

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