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Uttarakhand Covid-19 SOP Advisory : उत्तराखंड सरकार ने कोविड-19 New Variant B.1.1.529 से बचाव के लिए जारी की “एडवाइजरी और SOP”

Uttarakhand Covid-19 SOP Advisory

उत्तराखंड सरकार ने कोविड-19 के New Variant B.1.1.529 Omicron के नियंत्रण के लिए एडवाइजरी और SOP जारी की है

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रजनीश प्रताप सिंह

देहरादून :

कोविड-19 के New Variant B.1.1.529 Omicron से बचाव हेतु एडवाइजरी

उत्तराखंड शासन के सचिव डॉ पंकज कुमार पांडे द्वारा जारी पत्र में बताया गया है कि कोविड-19 के नए वेरिएंट B.1.1.529 से संक्रमित रोगी Botswana,South Africa,Hong kong में रिपोर्ट हुए हैं

उन्होंने पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि इस नए वेरिएंट में अधिक म्यूटेशन पाये गए हैं जो कि एक गंभीर जनस्वास्थ्य समस्या Severe Public Health Problem का रूप ले सकता है Uttarakhand Covid-19 SOP Advisory
भारत वर्ष एवं उत्तराखंड राज्य में अभी तक इस वैरीअंट का कोई रोगी रिपोर्ट नहीं हुआ है

लेकिन समय रहते बचाव की तैयारियों के दृष्टिगत सभी जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वह अपने स्तर से विशेष सावधानी बरतें इसके साथ ही बचाव ,नियंत्रण, रोकथाम और उपचार की सभी तैयारियां पूर्ण रखें

सभी अधिकारी इन तैयारियों की नियमित समीक्षा भी करें

सचिव ने पत्र में लिखा है कि यह भी निर्देशित किया जाता है कि भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की सघन रूप से मॉनिटरिंग व कोविड-19 टेस्टिंग की जाए एवं सभी कोविड-19 पॉजिटिव सैंपल Genomic Sequence Testing जिनोमिक्स सीक्वेंस टेस्टिंग के लिए अनिवार्य रूप से राजकीय दून मेडिकल कॉलेज लैब Dehradun देहरादून में भेजे जाएं

WHO ने किया वैरिएंट ऑफ़ कंसर्न घोषित 

उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी की गई SOP  के अनुसार कोविड-19 के New Variant B.1.1.529 Omicron  को World Health Organisation वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (WHO)  ने Variant of Concern (VoC) घोषित किया है जो कि तेजी से फैलने की क्षमता रखता है

इस बारे में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 28 नवंबर 2021 को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं Uttarakhand Covid-19 SOP Advisory

Standard operating procedure (SOP)

इसके प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं

राज्य के सभी महाविद्यालय मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज कृषि एवं प्रौद्योगिकी संस्थान सभी विश्वविद्यालय एवं अन्य सभी शैक्षिक संस्थानों में कोविड-19 टेस्ट किया जाएगा

Covid-19 Testing के दौरान पॉजिटिव पाए जाने वाले विद्यार्थियों ,शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों को तत्काल कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी

अंतरराष्ट्रीय सीमा (नेपाल) पर आवाजाही के समय कोविड-19 की दोनों डोज लगाने के 15 दिनों के उपरांत का प्रमाण पत्र दिखाने पर ही राज्य के अंदर प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाएगी एवं समय-समय पर अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर चेक पोस्ट पर कोविड-19 टेस्ट Randomly किया जाएगा

राज्य के हवाई अड्डे ,रेलवे स्टेशन ,बॉर्डर चेकपोस्ट ,पर्यटक स्थलों एवं भीड़भाड़ वाले स्थानों पर कोविड-19 Test Randomly किया जाएगा कोविड-19 Test के दौरान पॉजिटिव पाए जाने वाले व्यक्तियों को तुरंत कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी

राज्य में टीकाकरण के कार्य में तेजी लाते हुए कोविड-19 की निगरानी एवं नियंत्रण व्यवस्था को सक्रिय तरीके से सभी क्षेत्रों में प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा

सभी सार्वजनिक स्थानों पर कोविड-19 Appropriate Behaviour जैसे कि सामाजिक दूरी, मास्क पहनना, एवं हाथों को सैनिटाइज करने आदि का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाएगा इसका उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध सख्ती से कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी Uttarakhand Covid-19 SOP Advisory

कोविड-19 के New Variant B.1.1.529 Omicron  से बचाव के लिए प्रत्येक जनपद में लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाएगा

राज्य के सभी स्वास्थ्य कर्मियों एवं फ्रंटलाइन वर्कर्स का कोविड-19 Test किया जाएगा कोविड-19 Test के दौरान पॉजिटिव पाए जाने वाले व्यक्तियों को तुरंत कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी

General Directives for Covid-19 Management

राज्य में Covid-19 प्रबंधन के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा

1 सार्वजनिक स्थानों ,कार्य स्थल एवं सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने वाले यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा

2 सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तियों को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए 6 फीट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा

3 सार्वजनिक स्थानों पर थूकना गैरकानूनी होगा इसके लिए निर्धारित जुर्माने के साथ दंड का प्रावधान होगा

4 सार्वजनिक स्थानों पर पान गुटखा तंबाकू आदि का सेवन प्रतिबंधित होगा

कमजोर व संवेदनशील व्यक्तियों की सुरक्षा

(1) 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति

(2) Persons With Co-morbidities

(3) गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं

को आवश्यक और स्वास्थ्य संबंधी कारणों से ही घर से बाहर जाने की अनुमति होगी

दंड के प्रावधान

उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 (सेक्शन 51 to 60) महामारी अधिनियम 1897 एवं आईपीसी की धारा 188 प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी Uttarakhand Covid-19 SOP Advisory

Note-विस्तृत और पुख्ता जानकारी के लिये उत्तराखंड सरकार की एडवाइजरी और एसओपी पढ़ें 

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