( बड़ी खबर ) सीएम तीरथ सिंह रावत की पहल पर ’एक बार समाधान योजना, 2021’ लागू,जानिये सेटलमेंट के लिये वैध और अवैध निर्माण

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’एक बार समाधान योजना, 2021’ लागू
आम लोगों की व्यावहारिक दिक्कतों को दूर करने के लिये
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के निर्देश पर योजना की गयी लागू
जल्द ही भवन उपविधि का सरलीकरण भी किया जाएगा
देहरादून : आम लोगों को हो रही दिक्कतों को देखते हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के निर्देश पर ’एक बार समाधान योजना, 2021’ लागू की गई है।
इस बारे में शासन से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।
मुख्यमंत्री ने आम जन की सहूलियत के लिए भवन उपविधि का सरलीकरण भी जल्द ही करने के निर्देश दिये हैं।
पूर्व में एक बार समाधान योजना के क्रियान्वयन में उत्पन्न व्यवहारिक कठिनाईयों का निराकरण करने के लिए
और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री के निर्देश पर
यह ’एक बार समाधान योजना, 2021’ लागू की गई है।
इसमें एकल आवासीय एवं व्यवसायिक भवन, आवासीय/व्यावसायिक भू-उपयोग में व्यवसायिक दुकान/ कार्यालय,
आवासीय क्षेत्रों में नर्सिंग होम/क्लीनिक/ओ०पी०डी० / पैथोलॉजी लैब / डाइग्नोस्टिक सेंटर/चाईल्ड केयर/नर्सरी स्कूल /क्रेच
एवं प्ले ग्रुप स्कूल आदि के संबंध में किये गये अनियमित निर्माण कार्य को शमनीय किया जाना प्रस्तावित है।
ये निर्माण रहेंगें अवैध :—-
केंद्र और राज्य सरकार विकास प्राधिकरण,आवास विकास परिषद,स्थानीय निकाय व शासकीय व शासन के अधीन संस्थाओं उपक्रमों की भूमि पर उनके द्वारा निर्मित अवैध निर्माण वैध नहीं होंगे।
सार्वजनिक व अर्ध सार्वजनिक सुविधाओं सेवाओं व उपयोगीताओं,सड़क,रेलवे लाइन,पार्क,हरित पट्टी,सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, आदि के लिए संबंधित भूमि में किए गए निर्माण कार्य भी अवैध ही रहेंगे।
माननीय न्यायालय में विवादित भूमि बंधक भूमि या कुरुख संपत्ति पर भी किया गया निर्माण वैध नहीं हो पाएगा। राजस्व अभिलेखों में दर्ज तालाब जलाशय नदी और नालों से आच्छादित भूमि पर किए गए निर्माण को भी वैध नहीं किया जा सकेगा
हेरिटेज जून संरक्षित स्मारकों नागरिक उड्डयन क्षेत्र व प्रतिबंधित ऊंचाई के क्षेत्र में भवन की ऊंचाई के उल्लंघन स्वरूप किए गए निर्माण को भी वैध नहीं किया जा सकेगा।
किसी अन्य की भूमि पर अतिक्रमण करके निर्माण किया गया भवन भी वैध नहीं हो पाएगा।
रोडसाइड लैंड कंट्रोल एक्ट का उल्लंघन कर किए गए अवैध निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अंतर्गत प्रावधान इस पार्किंग वैध नहीं होगी तथा विद्यमान पार्किंग स्थल भी समाप्त नहीं किया जाएगा
इसके अलावा महायोजना में निर्धारित भू उपयोग अंतर्गत अनुमन्य उपयोग के विपरीत किए गए निर्माण कार्यों को भी वैद्य नहीं किया जा सकेगा।