डोईवाला में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के साथ ही अन्य मामले में लड़की के साथ जबरदस्ती कपड़े फाड़ने का मामला सामने आया है इन दोनों ही प्रकरण में पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है Minor Girl Rape Doiwala
> डोईवाला के एक गांव में 13 वर्षीय लड़की से बलात्कार
> आईपीसी 376 और पॉक्सो अधिनियम में केस दर्ज हुआ
> जॉलीग्रांट के होटल के सामने लड़की के फाड़े कपडे
> टिहरी के घनसाली के युवक के खिलाफ केस दर्ज
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रजनीश प्रताप सिंह तेज
देहरादून :
नाबालिक से बलात्कार
प्राप्त जानकारी के अनुसार डोईवाला के नागल ज्वालापुर गांव में एक नाबालिक लड़की के साथ बलात्कार की घटना हुई है.
एस मामले में एक 13 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार का मामला बताया जा रहा है.
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इस लड़की के रिश्तेदार ने अपनी भांजी के साथ घटना पर डोईवाला पुलिस में शिकायत की जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया गया है.
इस घटना में बलात्कार की भारतीय दंड संहिता की धारा 376 व पोक्सो अधिनियम की धारा 5 /6 के तहत पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है.
होटल के नजदीक फाड़े लड़की के कपडे
एक अन्य घटना में बीती 15 मार्च की शाम 7:00 बजे डोईवाला के जौलीग्रांट में स्थित इना मीना डीका होटल के सामने एक वारदात घटित हुई है.
प्राप्त जानकारी के अनुसार टिहरी गढ़वाल के घनसाली में रहने वाले सुमित रावत नाम के व्यक्ति पर आरोप है कि उसने 19 वर्षीय लड़की शालिनी (काल्पनिक) नाम का रास्ता रोककर उसके साथ गाली-गलौज की है.
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यही नहीं सुमित पर आरोप है कि उसने शालिनी के साथ मारपीट कर जबरदस्ती उसके कपड़े फाड़ दिए हैं.
इस मामले में भी महिला सब इंस्पेक्टर रश्मि रावत जांच कर रही है.
पुलिस ने आरोपी सुमित रावत के खिलाफ आईपीसी की धारा 342,354,323,504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया है.
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