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रजनीश प्रताप सिंह तेज
देहरादून : डॉ निधि वर्मा, पशु चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 1,पशु चिकित्सालय, नैनीडांडा, पौड़ी गढ़वाल, को विगत कई माह से अपने कार्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने तथा आहरण वितरण अधिकारी के कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान वचनबद्ध मदो का आहरण किए जाने संबंधी गंभीर वित्तीय अनियमितता पाए जाने पर
एवं इस संबंध में निदेशक, पशुपालन द्वारा दी गई संस्तुति के क्रम में मंत्री, पशुपालन द्वारा कर्मचारी आचरण नियमावली 2002 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत डॉ निधि वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाने पर अनुमोदन प्रदान करते हुए, उत्तराखंड सरकारी सेवक नियमावली 2003 के प्रावधानों के अंतर्गत अग्रिम कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए।
निलंबन अवधि में डॉक्टर वर्मा को मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल के कार्यालय से संबद्ध किए जाने के भी निर्देश मंत्री द्वारा दिए गए। इस संबंध में शासन स्तर से निलंबन आदेश भी निर्गत किए जा चुके हैं।