
देहरादून :मीडिया में बेहद चर्चित रहे भारतीय वन सेवा के अधिकारी रहे किशनचंद को आज उच्च न्यायालय नैनीताल से जमानत मिल गई है.
पूर्व आईएफएस अधिकारी किशनचंद के अधिवक्ता एडवोकेट तपन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि टाइगर सफारी प्रोजेक्ट के तहत किशन चंद पर आरोप था कि उन्होंने बिना विभागीय अप्रूवल के कई कार्य किए हैं.
उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के सेक्शन 13(1) और 13(2) के अलावा इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 409, 420 ,468 और 471 के तहत चार्जशीट फाइल की गई थी.
आज उच्च न्यायालय नैनीताल में दोनों पक्षों की बहस को सुना गया जिसके बाद न्यायालय ने किशन चंद की बेल मंजूर कर दी है.
किशनचंद के अधिवक्ता एडवोकेट तपन सिंह ने तर्क दिया कि किशन चंद के द्वारा किसी भी प्रकार से सरकारी फंड का Misappropriation और embezzlement नही किया गया.
इस पर न्यायालय द्वारा कहा गया कि यह ट्रायल का विषय है.
गौरतलब है कि किशनचंद एक बेहद चर्चित आईएफएस अधिकारी रहे हैं वह 31 जुलाई 2022 को सेवानिवृत्त हो गए थे.